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Saturday, May 11, 2024
पलामू प्रमंडललातेहार

लातेहार में टाना भगत कांड के एक आरोपी की जमानत खारिज, हिंसक प्रदर्शन में था शामिल

गोपी कुमार सिंह/लातेहार

लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो अब्दुल नसीर की अदालत ने सिविल कोर्ट में अनाधिकार रूप से हरवे हथियार से लैश प्रवेश कर हंगामा करने एवं प्रशासन पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पंखराज टाना भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया है।

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मालूम हो 10 अक्टूबर को लातेहार में टाना भगतों ने व्यवहार न्यायालय का घेराव कर हिंसक प्रदर्शन किया था।प्रदर्शन में कई पुलिस अधिकारी घायल हुए थे। जिसे लेकर लातेहार थाना कांड संख्या 251/ 22 में पंखराज टाना भगत नामजद था। जिसे लातेहार थाना पुलिस ने गत 2 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

10 अक्टूबर को टाना भगतों के एक समूह ने उग्रआंदोलन के दौरान सिविल कोर्ट में व्यापक तोड़फोड़ व देश विरोधी नारे लगाये थे तथा पथराव करके लातेहार थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।