Breaking :
||रांची में ब्राउन शुगर के मुख्य सप्लायर समेत छह तस्कर गिरफ्तार||रांची में अपराध की योजना बनाते चार बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद||लातेहार: बालूमाथ में जहरीले जंतु के काटने से महिला की मौत, परिजनों का हाल बेहाल||पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह झारखंड में करेंगे चुनावी सभा||पलामू: चतरा लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में सतबरवा के सरकारी शिक्षक कर रहे थे नारेबाजी, वीडियो वायरल||पलामू: प्रेम प्रसंग में युवक ने फां*सी लगाकर की आत्म*हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस||रांची में वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिले 45.90 लाख रुपये||मंत्री आलमगीर के PS संजीव लाल को लेकर झारखंड मंत्रालय पहुंची ED की टीम, तलाशी में मिले दो लाख कैश||झारखंड प्रशासनिक सेवा के सात अफसरों पर विभागीय कार्रवाई का आदेश||लातेहार: मनिका में पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव
Friday, May 10, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

झारखंड में खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की होगी जांच, मुख्यमंत्री ने SIT का किया गठन

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य अन्तर्गत खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे की भूमिका की जांच एवं रोकथाम के लिए झारखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता की एक सदस्यीय गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इसका कार्यकाल छह माह निर्धारित करने, आयोग के अध्यक्ष को प्रतिमाह मानदेय, अध्यक्ष को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधायेँ एवं आयोग के कार्यालय के लिए एक सहायक, एक आदेशपाल, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गयी है।

मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री को लिखा था पत्र

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा 14 दिसंबर, 2022 को रेल मंत्री को पत्र लिख कर अवगत कराया गया था कि राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन एवं इसके परिवहन में रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता एवं अन्य सभी संबंधित बिन्दुओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से रेल मंत्री से आग्रह किया था कि आपके द्वारा रेलवे के पदाधिकारियों को इस उच्च स्तरीय जांच समिति को पूरा सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा-23 (सी) के अन्तर्गत राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम-2017 अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित नियमावली के नियम- 9 (1) के अनुसार उत्खनित खनिजों का रेल मार्ग से परिवहन भी जेआइएमएमएस पोर्टल से प्राप्त परिवहन चालान के माध्यम से ही किया जाना है। इस संदर्भ में खान एवं भूतत्व विभाग एवं विभिन्न उपायुक्त/जिलास्तरीय पदाधिकारियों के माध्यम से भी वैध ई-चालान के साथ खनिजों के परिवहन के लिए कई निर्देश निर्गत किये गये हैं।

इन सभी प्रयासों के बावजूद भी विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त हो रहीं हैं कि रेलवे के माध्यम से बिना वैध चालान के भारी मात्रा में खनिज का परिवहन, प्रेषण किया जा रहा है। इस संदर्भ में उपायुक्त, दुमका द्वारा रेलवे के माध्यम से रेलवे साईडिंग से बिना परमिट, चालान के पत्थर चिप्स के परिवहन करने के संदर्भ में सूचनाएं/आंकड़े भेजे गये हैं। इस अनियमितता में रेलवे के अधिकारियों की संलिप्तता परिलक्षित होती है। अतः राज्य अन्तर्गत विभिन्न खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच एवं रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए एक सदस्यीय एसआइटी गठन करने का निर्णय लिया गया है।

Jharkhand News Today SIT