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Wednesday, May 8, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामूपलामू प्रमंडल

विधायक भानु प्रताप शाही एससी-एसटी एक्ट में बरी, चार लोगों को छह-छह माह कारावास की सजा

पलामू : गढ़वा जिले के भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही को मंगलवार को बड़ी राहत मिली। एमपी-एमएलए कोर्ट पलामू ने उन्हें एससी-एसटी एक्ट मामले में रिहा कर दिया। कुछ महीने पहले भी विधायक भानु प्रताप शाही पलामू कोर्ट में पेश हुए थे। आरएमडी सेल के डॉ विजय कुमार राम के खिलाफ करीब 19 साल पहले दायर पुराने मामले में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया।

कोर्ट ने इस मामले में मनोज पहाड़िया, उपेन्द्र दुबे, मनोज सिंह और भगत दयानंद यादव को दोषी पाया है और छह-छह माह कैद की सजा सुनायी है। उपरोक्त सभी पहले ही अपनी सजा काट चुके हैं। मंगलवार को पलामू कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव और मामला राजनीति से प्रेरित पाये जाने पर उन्हें बरी कर दिया गया।

गौरतलब है कि गढ़वा के भवनाथपुर सेल में पदस्थापित डॉ. विजय कुमार ने 2006 में विधायक भानु प्रताप शाही समेत कई लोगों पर एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उस दौरान विधायक भानु प्रताप शाही और डॉ. विजय कुमार के बीच सेल क्वार्टर को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद के बाद डॉ विजय कुमार ने विधायक पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। डॉक्टर के क्वार्टर से सामान फेंकने का भी आरोप था।

बरी होने के बाद कोर्ट से बाहर आने के बाद विधायक भानु प्रताप शाही के वकील एसएसपी देव ने कहा कि कोर्ट ने विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है, मामले की अन्य धाराओं में चार लोगों को दोषी ठहराया गया है। विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें न्याय मिला। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और उन्हें न्याय मिला। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं उन्हें फंसाने की साजिश रची गयी थी।

Bhanu Pratap Shahi acquitted