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Sunday, April 28, 2024
पलामूपलामू प्रमंडल

पलामू के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की होगी औचक जांच, डीसी ने दिये निर्देश

पलामू : उपायुक्त अंजनेयुलू दोड्डे ने शुक्रवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक की। उपायुक्त ने जिले में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जानकारी ली। उन्होंने पीसीपीएनडीटी टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लगातार जांच करते रहने की बात कही।

उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लिंग प्रशिक्षण करने वाले अल्ट्रा साउंड केंद्रों का सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही।

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बैठक में समाजसेवी गजेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि जेलहाता में स्थित साई सकैन अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दिया है। इसके बावजूद अल्ट्रासाउंड का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है, जिसका साक्ष्य उन्होंने सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर उपायुक्त ने संचालनकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये।

पीसीपीएनडीटी एक्ट की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के लिंग प्रशिक्षण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए गठित जिला स्तरीय टीम को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने ऐसे क्लिनिकों का औचक रूप से निरीक्षण करने पर बल दिया।

इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी परितोष प्रियदर्शी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना तिवारी, शिशु रोग विशेषज्ञ अभय कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।