पलामू: घर में आग लगाकर जान मारने के आरोपी को कोर्ट ने सुनायी सश्रम आजीवन कारावास की सजा
80 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा
मेदिनीनगर : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने घर में आग लगाने के आरोपी पिपराटाड़ के कोटेया निवासी अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डु सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस मामले में तरहसी थाने के उदयपुर निवासी संजय पासवान ने अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डु सिंह समेत छह नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पर आरोप था कि उसने अपने सह अभियुक्त बीरबल पासवान और संजय सिंह के साथ मिलकर 22 फरवरी 2017 की रात 11:30 बजे संजय पासवान के घर में आग लगा दी थी। जिससे संजय पासवान की पत्नी इमली देवी और उसकी मां गहनी कुंवर की आग से जलकर मौत हो गयी थी और घर का सारा सामान जल गया था। संजय पासवान की बेटी रूपा कुमारी, बेटा पवन कुमार, भतीजा सुदेश्वर कुमार घायल हो गये थे।
ज्ञात हो कि 22 फरवरी 2017 को रात्रि 9:00 बजे संजय पासवान खाना खाकर पूरे परिवार के साथ सोने चले गये। रात 11:30 बजे अचानक उनकी लड़की रूपा कुमारी ने बताया कि कोई दरवाजा खोलने के लिए आवाज दे रहा है। संजय पासवान का आरोप है कि जमीन हड़पने के लिए सभी लोगों ने जान से मारने की नियत से उसके घर में आग लगा दी थी। इस मामले में तीन लोगों को सजा हो चुकी है। जबकि तीन लोग फरार हैं। न्यायालय से साक्ष्य के आधार पर दोषी पाये जाने पर अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डु सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है।
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