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Sunday, April 28, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामूपलामू प्रमंडल

मनरेगा: पलामू DC ने की बड़ी कार्रवाई, रोजगार सेवक, JE, AE व BPO को हटाया, मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज

मनरेगा योजना में अनियमितता को लेकर की कार्रवाई

पलामू : जिले के पाटन प्रखंड की हिसरा बरवाडीह पंचायत में कराये गये मनरेगा कार्य में अनियमितताओं के खिलाफ उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने मनरेगा नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले ग्राम रोजगार सेवक सत्येंद्र कुमार, जेई गंगा पासवान, एई अमरेंद्र कुमार व बीपीओ रणधीर कुमार जायसवाल का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही उपायुक्त ने पंचायत सचिव अभिषेक कुमार को निलंबित कर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उनके खिलाफ प्रपत्र क गठित करने का निर्देश दिया है।

बनाने थे 5 पशु शेड बीपीओ ने 401 पशु शेड की दे दी मंजूरी

मनरेगा आयुक्त के निर्देशानुसार प्रति पंचायत 5 पशुशाला की योजना लागू की जानी थी, लेकिन हिसरा बरवाडीह पंचायत में 401 पशुशाला की योजना को बीपीओ ने मंजूरी दे दी। पूरे मामले की जांच प्रशिक्षु आईएएस ने की, जिसमें बीपीओ पर लगे सभी आरोप सही पाये गये, जिसके बाद उपायुक्त ने प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी रणधीर कुमार जायसवाल का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया।

मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

जांच के क्रम में यह पाया गया कि हिसरा बरवाडीह पंचायत में उक्त सभी योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर से किया जा रहा है और सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मुखिया द्वारा दी जा चुकी है, साथ ही राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। दूसरे हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, वह सीधे तौर पर जवाबदेह है, जिसके बाद पाटन थाने में मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

दोषी कर्मियों से की जाएगी राशि की वसूली

उपायुक्त ने पाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज तिवारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में हिसरा बरवाडीह पंचायत के अंतर्गत स्वीकृत/कार्यान्वित कुल 401 पशु शेड की समस्त योजनाओं का स्थल सत्यापन कर योग्य तथा अयोग्य लाभुकों की पहचान 15 दिनों के अन्दर कर प्रतिवेदन मनरेगा सेल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि अयोग्य पाये गये लाभार्थियों की पशुशाला योजना को निरस्त किया जा सके, साथ ही अयोग्य पाये गये लाभार्थियों को किये गये गलत भुगतान की राशि दोषी कर्मियों से वसूल की जा सके।

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