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Sunday, April 28, 2024
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विधायक सरयू राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, विधायक ने कहा- वारंट तो दूर समन तक नहीं मिला

पश्चिमी सिंहभूम : प्रोत्साहन मानहानि मामले में पूर्वी जमशेदपुर विधायक सरयू राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने सरयू राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

जानकारी के मुताबिक मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू के खिलाफ चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें कहा गया था कि विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से गलत सूचना और झूठे तथ्य प्रसारित किये हैं।

इसमें कहा गया कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने और अपने लोगों को गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि दी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सचिव सहित सभी लोगों को नियमानुसार प्रोत्साहन राशि वितरित करने की अनुशंसा की गयी थी। बाद में मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद पहल करते हुए प्रोत्साहन राशि को खारिज करते हुए विभाग को फैसले को वापस करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को कानूनी नोटिस भी भेजा था। इसका सरयू राय ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी क्रम में कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को कानूनी नोटिस भी भेजा था। सरयू राय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसी क्रम में कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

वारंट तो दूर समन तक नहीं मिला : सरयू राय

इधर, विधायक सरयू राय ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप पर यह अफवाह उड़ायी जा रही है कि एमपी-एमएलए कोर्ट चाईबासा ने मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में मैंने जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना प्रभारी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी वारंट तो दूर थाना में अभी तक कोर्ट से इस बारे में कोई समन तक नहीं आया है। सरयू राय गुरुवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

सरयू ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 6 मई, 2022 को कोरोना प्रोत्साहन राशि के वितरण में अनियमितता संबंधी मेरे वक्तव्य पर एमपी-एमएलए कोर्ट चाईबासा में मानहानि का मुकदमा संख्या 121/2022 दायर किया था। ऐसे मुकदमे में कोर्ट प्रतिवादी को जमानतीय धारा में समन करके बुलाता है और उसके बाद मुकदमा आरंभ होता है। अभी तक ऐसा कोई समन न तो मुझे मिला है और न ही बिष्टुपुर थाना को मिला था।

न्यायालय ने गत 18 मई, 2022 को इस केस की सुनवाई की थी। मुकदमें की अगली तारीख 21 जुलाई, 2023 निर्धारित हुई है। उस दिन मैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होउंगा और आवश्यकता पड़ी तो मुकदमे में जमानत हासिल करने की प्रार्थना करूंगा।

उल्लेखनीय है कि प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने के कारण कोर्ट ने सरयू राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।