सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगायी रोक, सरकार व जेएसएससी से मांगा जवाब
राज्य सरकार और जेएसएससी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को भी प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राज्य सरकार और जेएसएससी को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन को चुनौती देते हुए बीआरपी व सीआरपी बहादुर महतो व अन्य की ओर से हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को दिये गये 50 फीसदी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन संख्या 13/2023 पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2023 की नियमावली के तहत सहायक आचार्य की नियुक्ति में बीआरपी व सीआरपी संविदा कर्मियों को 50 प्रतिशत आरक्षण लाभ से वंचित कर दिया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी उपस्थित हुए। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 50 फीसदी आरक्षण की सुविधा दी गयी थी।
Jharkhand Assistant teacher appointment